31 मार्च तक जो लोग पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाएंगे, उन्हें 10 हजार रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है। यदि आप पैन को आधार से लिंक नहीं करेंगे तो आपके पैन कार्ड को डीएक्टिवेट (निष्क्रिय) कर दिया जाएगा। आयकर विभाग के मुताबिक, पैन कार्ड के डीएक्टिवेट होते ही, संबंधित कार्ड धारक पर जुर्माना लगाया जाएगा। 8 सवाल-जवाब में समझें इससे जुड़ी पूरी जानकारी।
यहां जानें अपने सवालों के जवाब
कब लगेगा जुर्माना?
31 मार्च तक पैन- आधार को लिंक नहीं कराने पर पैन डीएक्टिवेट हो जाएगा। इस डीएक्टिवेट पैन नेबर का उपयोग करने पर आयकर विभाग आप पर जुर्माना लगा सकता है।
मेरा पैन- आधार से लिंक है या नहीं, कैसे पता करूं?
ये जानकारी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। आयकर विभाग की साइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर आपको यह जानकारी मिल जाएगी कि आपका पैन- आधार से लिंक है या नहीं। प्रोसेस जानने के लिए यहां क्लिक करें
पैन को आधार से लिंक करवाने की प्रॉसेस क्या है?
आधार-पैन को लिंक कराने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होता। आप इसे आयकर विभग की साइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर ऑनलाइन ही लिंक करा सकते हैं। इसके अलावा आप बस एक SMS के जरिए भी इन्हे लिंक करा सकते हैं। इसके लिए आपको 567678 या 56161 पर पैन और आधार की जानकारी मैसेज करना होती है। पूरी प्रोसेस जानने के लिए यहां क्लिक करें
क्या इसके लिए कोई शुल्क देना होता है?
इसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं देना होता।
क्या मैं अपने डीएक्टिवेट किए गए पैन कार्ड को दोबारा एक्टिवेट करवा सकूंगा?
अगर आपका पैन डीएक्टिवेट कर दिया जाता है तो आपको नया पैन कार्ड अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी। आप अपने पुराने पैन को ही आधार से लिंक करा सकते हैं। लिंकिंग के बाद आपका पैन अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा।
पैन को आधार से लिंक करवाना जरूरी क्यों?
इससे देश के नागरिकों से जुड़ी जानकारी सरकार को एक ही जगह (आधार नंबर) से मिल सकेगी। इसके अलावा इससे लोगों के द्वारा किए जाने वाले बैंकिंग लेन देन पर नजर रखना आसान हो जाएगा।
अभी तक कितने लोग लिंक करवा चुके हैं?
देशभर में अब तक 30 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पैन-आधार से लिंक कराए हैं। संसद में वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने यह जानकारी देते हुए बताया था कि 27 जनवरी 2020 तक 30,75,02,824 पैन आधार से लिंक हो चुके हैं वहीं 27 जनवरी 2020 तक 17,58,03,617 पैन ऐसे हैं जो आधार से लिंक नहीं हुए हैं।
क्या हर व्यक्ति को पैन कार्ड बनवाना जरूरी?
पैन नंबर उन लोंगों के लिए जरूरी होता है जो बैंक से लेन देन करते हैं। 50 हजार से ज्यादा के लेन देन में पैन नंबर की जानकारी देना जरूरी होता है। इसके अलावा अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो भी पैन जरूरी है। पैन नंबर भारत देश की नागरिकता रखने वालों को जारी किया जाता है। इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जारी किया जाता है जो वित्तीय लेन-देन में आपके पहचान पत्र का काम करता है।